Bollywood Actor, Rajpal Yadav ने किया Surrender, 6 महीने Tihar Jail तिहाड़ जेल में रहेंगे जानें क्यों ?

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव को जेल हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है और कोर्ट के आदेश पर एक्टर ने खुद ही तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है।

Rajpal Yadav राजपाल यादव को जेल क्यों हुई है

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में फंसे हुए एक्टर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से सरेंडर की समय सीमा बढ़ाए जाने की याचिका खारिज किए जाने के बाद राज्यपाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना पड़ा है। अपनी शानदार कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीतने वाले, हंसाने वाले राज्यपाल ने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। लेकिन कानून के कड़े रुख के आगे उनकी एक ना चली और उन्हें जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना पड़ा। यह खबर उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाली है। दरअसल राजपाल यादव ने कोर्ट से सरेंडर की डेडलाइन को बढ़ाने की गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को ठुकराते हुए उन्हें तुरंत जेल जाने का आदेश दे दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि उनकी लंबी कानूनी लड़ाई में एक बड़ा और मुश्किल मोड़ साबित यह हो गया है। कोर्ट ने राजपाल यादव को राहत नहीं दी और कल दोपहर के 4:00 बजे के आसपास कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जेल पहुंचे। सरेंडर करने से ठीक पहले उन्होंने राहत पाने की एक आखिरी कोशिश भी की। उन्होंने कोर्ट के सामने ₹25 लाख का चेक पेश किया और भरोसा दिलाया कि बाकी बची हुई रकम का भी इंतजाम वह जल्द कर देंगे। उन्होंने फंड जुटाने के लिए कोर्ट से थोड़ा और वक्त भी मांगा था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट पर इस आखिरी वक्त की कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कह सकते हैं कि मुश्किलें उनकी अभी भी बढ़ी हुई हैं

Rajpal Yadav राजपाल यादव यह पूरा केस क्या है?

चलिए हम आपको बताते हैं। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश का पालन करते हुए राजपाल यादव ने 5 फरवरी की शाम को ही 4:00 बजे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था। क्योंकि कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस के मामले में सजा भुगतान के लिए जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। राजपाल यादव के खिलाफ एक नहीं बल्कि सात केस दर्ज हैं और हर मामले में उन्हें 1 करोड़ 35 लाख का भुगतान करना है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह भी बताया कि उन्हें अभी भी ₹9 करोड़ का भुगतान करना है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकान्त शर्मा की बेंच ने बुधवार को राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि सरेंडर के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा गया था। जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभिनेता को पहले सरेंडर करना होगा। उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। राज्यपाल के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने ₹50 लाख का इंतजाम कर लिया है और भुगतान करने के लिए उन्हें एक और हफ्ते की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने मुंबई में होने की बात कही थी तब उन्हें 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है और अब रियायत देने का कोई कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि कानून के प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है और किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो विशेष छूट नहीं दी जा सकती और इसी वजह से राजपाल यादव को भी सरेंडर करना है

Rajpal Yadav राजपाल यादव खिलाफ किसने केस दर्ज किया था?

बता दें राजपाल यादव का यह मामला नया नहीं है। यह मामला साल 2010 का है जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से ₹5 करोड़ का लोन लिया था। कंपनी का यह कर समय पर वापस नहीं किया गया और पैसे लौटाने के नाम पर उन्होंने कई बार चेक जारी किए लेकिन वह सभी बाउंस हो गए। जिसके बाद कंपनी ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस का केस दर्ज करा दिया था। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई थी। उस फैसले को सत्र न्यायालय ने 2019 में बरकरार रखा था। मगर राज्यपाल ने इस फैसले के खिलाफ अपील की जिस पर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई रोक लगा दी थी। उस समय राज्यपाल ने समझौते के तौर पर शिकायतकर्ताओं को पैसे लौटाने का आश्वासन दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने वह रकम वापस नहीं की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को जेल की सजा पूरी करनी ही होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट के जरिए दी गई सजा को पूरा करना कानून का हिस्सा है और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें राहत नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने कई बार अदालत को पहले भी आश्वासन दिया था कि वह पैसे जमा कर देंगे लेकिन वह पूरा कभी नहीं कर पाए। इस खबर पर इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

 

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