
योजना कब प्रारंभ पंजीकरण:-यह योजना 01/12/2025 सेलगू हो गई है। विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने लेने के लिए उभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु लिखित तरीख निर्धारित किए गए है।
प्रथम चरण:-दिनांक 01/12/2025 से 31/12/2025 तक
द्वितीय चरण:-दिनांक 01/01/2026से31/01/2026 तक
तृतीय चरण:-दिनांक 01/02/2026से31/02/2026 तक
पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को ₹2000/ पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
पंजीकरण कराते समय शेष बकाया वद्युत विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे जो इस प्रकार ह।
1- विकल्प:-एक मुश्त भुगतान
2- विकल्प:-रु0750 मासिक किस्त में भुगतान
3- विकल्प रु0 500 मासिक किस्त में भुगतान ka
योजना में पात्रता:-आधारकार्ड, बिजली बिल का रसीद
1-MB 1 -घरेलू 1 वाट से अधिकतम 2 किलो तक
2-LMB 2-कमर्शियल 1से अधिकतम 2 किलो वाट तक-
3-ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कभी भी बिजली का बिल भुगतान नहीं किया हो
4-उपभोक्ता जिन्होंने बिजली के बिल का अन्तिम भुगतान 31/03/2024 से पूर्व किया हो ।
विकल्प :1-विद्युत बिलों में छूट व विद्युत बिल का भुगतान:-
पंजीकरण उपभोक्ता द्वारा चुने गए वकल्प व पंजीकरण के चरण के अनुसार विद्युत में छूट का विवरण निम्न प्रकार से है
क) एक मुश्त भुगतान हेतु पंजीकरण करने पर-
एक मुफ्त भुगतान करने पर उपभोक्ता को ब्याज मे100% की छूट तथा मूलधन में 25% की छूट मिलेगी।
प्रथम चरण में उपभोक्ता को पंजीकरण करने पर तथा 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर ब्याज में 100% की छूट और मूल धन 25% की छूट दी जाएगी।
द्वितीय चरण में उपभोक्ता को पंजीकरण कराने पर तथा 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर ब्याज में 100% की छूट और मूलधन में 20% की छूट दी जाएगी।
तृतीय चरण में उपभोक्ता को पंजीकरण करने पर तथा 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर ब्याज में 100% की छुट और मूलधन में 15% की छूट दी जाएगी ।उदाहरण 1- यदि उपभोक्ता प्रथम चरण की अवधि में पंजीकरण करता है और पंजीकरण के 30 दिवसो के अदर पूर्ण भुगतान कर देता हैं तो तो उसे 25% की छूट मिलेंगी । अगर 30 दिनों के बाद उपभोक्ता द्वितीय चरण में भुगतान करता है तो उसे 20% की छूट मिलेगी इसी प्रकार तृतीय चरण अवधि में भुगतान करने पर उपभोक्ता को 15% कीछट मिलेगी तृतीय चरण की अवधि की समाप्ति तक भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा डिफाल्टर होने पर उपभोक्ता को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा था उसी किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा और और पूरा पैसा उसे लिया जाएगा
उदाहरण 2-यदि उपभोक्ता द्वितीय चरण में पंजीकरण करता है और 30 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे 20% की छूट मिलेगी अगर उपभोक्ता 30 दिनों के बाद भुगतान करता है तो उसे 15% की छूट मिलेंगी। तृतीय चरण की अवधि की समाप्ति तक भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाएगा। डिफॉल्टर होने ने पर उपभोक्ता को लाभ से संचित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा तथा पूरा पैसा लया जाएगा।
उदाहरण 3-यदि उपभोक्ता तृतीय चरण में पंजीकरण करता है और 30 दिनों के भीतर भुगतान कर देता है तो उसे 15% की छूट मिलेगी पंजीकरण कारण तिथि के अदंर भुगतान न करने पर उपभोक्ता को डिफाल्टर कर दिया जाएगा तथा लाभ सेवचित कर दिया इसकसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगी और पूरा पैसे लिए जाएंगे।
विकल्प 2- रुपए 750 मसिक क़िस्त तथा मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर :-
उपभोक्ता को प्रथम द्वितीय तृतीय की अवध में पंजीकरण कराने पर ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। विद्युत बिल की मूल बकाया में से 10% की छूट मिलेगी।
पंजीकरण उपभोक्ता को विद्युत बिल के साथ-साथ 750 हर महीने जमा करना होगा जो कि विद्युत बिल+750किस्त रहेगा।
विकल्प 3- रुपए 500 मासिक किस्त तथा मासिक बिल के नियमित भुगतान हेतु पंजीकरण कराने पर:-
उपभोक्ता को प्रथम द्वितीय तृतीय अवधि में पंजीकरण कराने पर ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। विद्युत बिल की मूल में से 5% की छूट मिलेगी।
पंजीकरण उपभोक्ता को विद्युत बिल के साथ -साथ 500हर महीने जमा करने होंगे जो इस प्रकार है बिजली बिल+500किस्त रहेगा।
योजना में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया :-
क)योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेने पात्र उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा।
ख) विभागीय खंड उपखंड अथवा कैश काउंटर UPPCL CONSUMER APP , जन सेवा केंद्र, एवं मीटर रीडर के माध्यम से उपभोक्ता पंजीकरण कर सकते हैं।
ग) पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना मोबाईल नंबर देना अनिवार्य है। ओ टी पी वेरिफिकेशन के बाद ही पजीकरण कराया जाएगा। जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्कसकेया जा सके।
